छत्तीसगढ़

जमीन के सौदे में धोखे की कहानी, फर्जी दस्तावेजों से लाखों की चपत

       भिलाई। दुर्ग जिले में दूसरे की जमीन को अपनी बताकर बिक्री करने और मकान निर्माण के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री कराई और शिकायतकर्ता से अलग-अलग किस्तों में कुल 24 लाख 28 हजार रुपये प्राप्त किए। मामले में दुर्ग पुलिस ने दो आरोपियों अवतार सिंह और मनोज कुमार सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

जमीन खरीदने के नाम पर 24.28 लाख रुपये की धोखाधड़ी

       दुर्ग पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मोहन लाल देवांगन निवासी एलआईजी 491/492, हाउसिंग बोर्ड कोहका, भिलाई ने 7 अप्रैल 2025 को पुलिस अधीक्षक दुर्ग के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2016 में मकान निर्माण के लिए जमीन खरीदने के दौरान उनकी मुलाकात आरोपी अवतार सिंह से हुई थी।

       आरोपी ने अपने साथी के साथ जमीन की खरीदी-बिक्री का काम करना बताया और मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/88 की भूमि में से 1200 वर्गफीट का प्लॉट दिखाकर सौदा किया। इसके बाद 30 सितंबर 2016 को प्रार्थी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, जमीन खरीदने और मकान निर्माण के नाम पर आरोपियों को अलग-अलग किस्तों में कुल 23 लाख 28 हजार रुपये दिए गए।

दूसरे की जमीन पर कराया मकान निर्माण

       बाद में शिकायतकर्ता को जानकारी मिली कि जिस जमीन पर मकान निर्माण कराया जा रहा था, वह वास्तव में माया सिंह नामक महिला की थी। इसके बाद आरोपियों ने 22 सितंबर 2018 को इकरारनामा निष्पादित कर 23 लाख 28 हजार रुपये और रजिस्ट्री खर्च के एक लाख रुपये सहित कुल 24 लाख 28 हजार रुपये वापस करने का आश्वासन दिया।

       रकम लौटाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सुपेला शाखा के तीन चेक दिए गए, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण तीनों चेक अनादरित हो गए।

फर्जी दस्तावेजों से दोबारा रजिस्ट्री कराने का आरोप

       शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने 16 मार्च 2021 को मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/2, रकबा 1200 वर्गफीट की जमीन की रजिस्ट्री चिरंजीवन कोनार नामक व्यक्ति को फर्जी तरीके से कराई। पुलिस के अनुसार, इस प्रक्रिया में वास्तविक भूमि स्वामी को भुगतान किए बिना कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है।

दो आरोपी गिरफ्तार, अन्य की भूमिका की जांच जारी

       शिकायत की जांच के बाद प्रथम दृष्टया आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी का मामला पाए जाने पर चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1635/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120बी एवं 34 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

       पुलिस ने मामले में अवतार सिंह निवासी भिलाई और मनोज कुमार सोनी निवासी भिलाई को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

       पुलिस के अनुसार, प्रकरण में अन्य आरोपियों की भूमिका, जमीन से संबंधित दस्तावेजों और रजिस्ट्री की वैधानिकता की विस्तृत जांच जारी है। इस कार्रवाई में थाना सुपेला एवं चौकी स्मृतिनगर पुलिस की सराहनीय भूमिका रही।

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