23 June 2025

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निर्वाचक नामावली तैयार करने संशोधित कार्यक्रम

राज्य निर्वाचन आयोग ने नामावली निर्माण के कार्यक्रम में किए बदलाव

निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के लिए अंतिम तिथि 11 दिसंबर

       दुर्ग। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम में हुए संशोधनों के परिक्षेप्य में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 01 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि नियत करते हुए उसके आधार पर फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व में जारी आदेश एवं कार्यक्रम में पुनः संशोधन किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार निर्वाचन नामावली तैयार करने का संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार है- दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना 13 नवम्बर 2024, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 20 नवम्बर 2024 को अपरान्ह 3 बजे तक, दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख 24 नवम्बर 2024, प्रारूप क-1 से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 नवम्बर 2024, प्रारूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2024, दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर। परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना 05 दिसम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना 07 दिसम्बर 2024 तक। अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपुरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना 10 दिसम्बर 2024 तक और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसम्बर 2024 को किया जाएगा।

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