छत्तीसगढ़

सुरक्षा की जांच में खुली लापरवाही, नशे में स्टेयरिंग थामे मिला स्कूल बस चालक

       दुर्ग। दुर्ग में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस की जांच के दौरान स्कूल बस चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया। पुलिस ने मौके पर ही बस जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की और केस न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चालक को 3 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

       मामला 7 सितंबर का है। यातायात पुलिस दुर्ग की टीम स्कूल बसों और उनके चालकों की जांच कर रही थी। इसी दौरान KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 की जांच की गई। बस चालक गोपीराम विश्वकर्मा शराब के नशे में बस चलाते मिला।

       पुलिस ने तत्काल बस को जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की और केस न्यायालय में पेश किया। इसके अलावा धारा 184 के तहत भी कार्रवाई की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने चालक को 3 दिन के साधारण कारावास की सजा और कुल 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

3 दिन की जेल, जुर्माना नहीं देने पर बढ़ेगी सजा

       कोर्ट ने धारा 185 के तहत चालक को 3 दिन के साधारण कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। वहीं, धारा 184 के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस तरह दोनों धाराओं में कुल 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

       अगर चालक जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 185 के तहत 30 दिन और धारा 184 के तहत 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास निर्धारित किया गया है। यानी जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों धाराओं में कुल 40 दिन अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।

हिंसात्मक अपराध कार्रवाई के लिए डीईओ को भेजा पत्र

       यातायात पुलिस की ओर से स्कूल बसों और चालकों की लगातार जांच की जा रही है। इस मामले में चालक के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही संबंधित स्कूल को लेकर भी कदम उठाया गया है।

       यातायात पुलिस ने चालक के शराब के नशे में बस चलाते पकड़े जाने की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यक कार्रवाई के लिए स्कूल प्रबंधन को भी पत्र भेजा गया है।

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