छत्तीसगढ़

कचरा फैलाया तो जेब होगी हल्की, निगम की सख्ती से 23 हजार की वसूली

       भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है।निगम आयुक्त सुरूचि सिंह के निर्देशानुसार जोन क्रमांक-01 के वार्ड क्रमांक-03, मॉडल टाउन क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

       निरीक्षण के दौरान सूर्या मॉल परिसर में कचरा फैलाने, प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने तथा अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 23 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई के तहत प्रबंधक सूर्या मॉल पर कचरा फैलाने के मामले में 6 हजार रुपये, हार्डकास्टल रेस्टोरेंट पर सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 4 हजार रुपये, दुआ लिमा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड पर अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने के कारण 10 हजार रुपये तथा इसी प्रतिष्ठान पर सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रतिष्ठान संचालकों से स्वच्छता नियमों का पालन करने, कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है।

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