24 June 2025

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अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत

जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक संपन्न

       दुर्ग। छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन नियम-1978 एवं यथा संशोधित नियम 2019 के तहत विवाह करने वाले दम्पत्ति को नगद प्रोत्साहन राशि 2.50 लाख रूपए प्रति दम्पत्ति दिए जाने का प्रावधान है। उक्त तारतम्य में जिला स्तरीय छानबीन समिति का विगत 09 अप्रैल 2025 को बैठक आयोजित की गई। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग श्री हेमंत कुमार सिन्हा से मिली जानकारी अनुसार बैठक में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दम्पत्ति द्वारा दिए गए आवेदनों का जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा 20 मार्च 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक प्राप्त कुल 68 आवेदनों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत 6 आवेदन अपात्र एवं 62 आवेदन पात्र पाये गये। पात्र पाये गये दम्पत्तियों के आवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान की गईं। स्वीकृति अनुरूप प्रत्येक दम्पत्तियों को शासन द्वारा निर्धारित दर 2 लाख 50 हजार रूपए की दर से राशि स्वीकृत की गई। 62 पात्र आवेदनों पर दम्पम्ति के साहस पूर्ण अंर्तजातीय विवाह किए जाने के फलस्वरूप कुल राशि 1,55,00,000 रूपए (अक्षरी राशि एक करोड़ पचपन लाख मात्र) स्वीकृत की गई। स्वीकृत 62 दम्पति हेतु राशि के आबंटन का मांग पत्र आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति रायपुर को प्रेषित की गई है। जिला स्तरीय छानबीन समिति के सदस्य सचिव श्री हेमन्त कुमार सिन्हा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग द्वारा दिया गया।

 

 

 

दिव्यांगजनों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण सी.आर.सी. सेंटर में

दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क बस सेवा

       दुर्ग। दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास और सशक्तिकरण हेतु संचालित समेकित क्षेत्रीय केन्द्र सी. आर.सी. (कम्पोजिट रीजनल सेंटर) ग्राम ठाकुर टोला (सोमनी के पास) जिला राजनांदगांव में संचालित है। यह केन्द्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वर्ष 2016 से कार्य कर रहा है। जिसके तहत दिव्यांगजनों हेतु सम्पूर्ण कौशल विकास हेतु विभिन्न प्रकार थैरेपी जैसे-विशेष शिक्षा, व्यवसायिक चिकित्सा शिक्षा, नैदानिक मनोविज्ञान चिकित्सा, फिजियोथैरेपी, स्पीच थैरेपी, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि की सुविधा निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाता है।

       दुर्ग जिले के दिव्यांग व्यक्ति सी.आर.सी. सेंटर पहुंचकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए जिले द्वारा 01 मई से निःशुल्क बस सेवा की सुविधाएं की गई है। दिव्यांगजन प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को “दिव्यरथ“ बस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, जो उन्हें सी.आर.सी. केंद्र तक पहुंचाने और वापस लाने की सुविधा प्रदान करेगी। इस बस सेवा का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा से बचाना है। यह बस सेवा विभिन्न प्रमुख स्थानों से शुरू होकर सी.आर.सी. केंद्र तक जाएगी।

       “दिव्यरथ“ बस की समय-सारणी – खुर्सीपार चौक भिलाई से 10ः45 बजे, खुर्सीपार चौक भिलाई से सुबह 10ः50 बजे, पावरहाउस चौक भिलाई से सुबह 11 बजे, पावरहाउस चौक भिलाई से सुबह 11ः05 बजे, सुपेला (घड़ी चौक) भिलाई से सुबह 11ः25 बजे, सुपेला (घड़ी चौक) भिलाई से सुबह 11ः30 बजे, नेहरू नगर भिलाई से सुबह 11ः35 बजे, नेहरू नगर भिलाई से सुबह 11ः40 बजे, मालवीय नगर चौक दुर्ग से सुबह 11ः45 बजे, मालवीय नगर चौक दुर्ग से सुबह 11ः50 बजे, बस स्टैंड दुर्ग से सुबह 11ः55 बजे, बस स्टैंड दुर्ग से दोपहर 12 बजे, (मिनीमाता) पुलगांव चौक दुर्ग से दोपहर 12ः10 बजे, (मिनी माता) पुलगांव चौक दुर्ग से दोपहर 12ः15 बजे, अंजोरा से दोपहर 12ः20 बजे, अंजोरा से दोपहर 12ः25 बजे, नया सी.आर.सी. ठाकुरटोला से दोपहर एक बजे, नया सी.आर.सी. ठाकुरटोला से दोपहर 3 बजे, खुर्सीपार चौक भिलाई से शाम 04 बजे, खुर्सीपार चौक भिलाई से शाम 04 बजे, नया सी.आर.सी. ठाकुरटोला से शाम 05 बजे रहेगी।