29 July 2025

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यूनिवर्सल पेंशन स्कीम: सरकार का नया कदम, करोड़ों लोगों को मिलेगा लाभ


नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑधिकारिक ऐलान किया है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है. इसी बीच, खबर सामने आ रही है कि सरकार आम नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) लाने की तैयारी कर रही है. इस पेंशन स्कीम को लाने के पीछे का मकसद निर्माण श्रमिक, घरेलू कर्मचारी और गिग वर्कर्स जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग पेंशन का लाभ देना है. अगर यह स्कीम लागू होती है, देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

सरकार की ओर से नहीं मिलेगा कोई योगदान
एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पेंशन योजना में स्वैछिक योगदान की सुविधा होगी और इसमें सरकार का कोई वित्तीय योगदान नहीं होगा. हालांकि, यह योजना मौजूदा पेंशन योजनाओं को समाहित कर सकती है, जो सरकार की ओर चलाए जा रहे बचत और पेंशन स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. इसके अलावा, यह यूनिवर्सल पेंशन स्कीम मौजूदा ‘न्यू पेंशन स्कीम’ (NPS) को भी शामिल कर सकती है, ताकि पेंशन सिस्टम को और बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जा सके.
इस योजना को ‘नई पेंशन योजना’ कहा जा रहा है और यह इसी नाम से चल प्रस्तावित हो सकती है. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि प्रस्ताव दस्तावेज पूरा होने के बाद संबंध लोगों से परामर्श किया जाएगा.

मौजूदा समय में ये हैं दो पेंशन स्कीम
बता दें कि मौजूदा समय में 18 से 70 साल के उम्र वाले देश के सभी लोगों के लिए’न्यू पेंशन सिस्टम’ (NPS) उपलब्ध है. इसमें योजना में विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग (NRI) भी शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दे सकती हैं.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेशन योजना
इसके अलावा, गवर्नमेंट ने अनएथराइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी शुरू की है. इस योजना का लाभ केवल वहीं लोग उठा सकते हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम या इनकम टैक्स के तहत नहीं आते. इस स्कीम के तहत, लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगी. अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 50% पेंशन के रूप में लाभ मिलेगा. वहीं, अगर कोई व्यक्ति इस योजना में नियमित कंट्रीब्यूशन किया है और 60 साल से पहले उसकी मौत हो जाती है तो,ऐसी स्थिति में पत्नी योजना में कंट्रीब्यूशन जारी रख सकती है.



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