सेवा सहकारी समिति मर्यादित लिटिया, उपार्जन केन्द्र शाखा नगपुरा व हिर्री का किया अवलोकन
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज धमधा विकासखण्ड के विभिन्न धान उपार्जन और संग्रहण केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने ग्राम पंचायत बोरी शाखा के सेवा सहकारी समिति मर्यादित लिटिया के धान संग्रहण केन्द्र का दौरा किया। केन्द्र में अब तक 29,498 मीट्रिक टन धान का भंडारण किया जा चुका है, जो लिटिया, सेमरिया, जोगीगुफा, पुरदा, गाडाडीह और करेली ग्राम पंचायतों से लाया गया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने समिति प्रबंधक और किसानों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। उन्होंने भंडारित धान को सुरक्षित रखने के लिए उसे ढॅककर रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
संग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के निर्देश
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने संग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में निर्देशित किया कि प्रतिदिन आने वाले वाहनों को शीघ्रता से खाली कराया जाए और भंडारण प्रक्रिया को स्टैकिंग प्लान के अनुसार व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने किसानों से धान खरीदी प्रक्रिया का अनुभव जाना और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर समिति प्रबंधक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नगपुरा और हिर्री धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण
इसके पश्चात, कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्र शाखा नगपुरा का निरीक्षण किया। इस केन्द्र के अंतर्गत हिर्री, मड़ियापार और सेवती ग्राम पंचायतों से धान लाया जा रहा है। प्रबंधक ने जानकारी दी कि अब तक 834 किसानों ने 39,226 क्विंटल धान बेचा है, और सभी धान का उठाव पूर्ण हो चुका है। हिर्री केन्द्र में निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने नए स्टॉक के लिए उपयुक्त स्थान का चयन कर वहां केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने पर बल दिया कि धान की नमी और गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए और इसी आधार पर खरीदी की प्रक्रिया संचालित हो।
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और प्रभारी को रोजाना आने वाले धान की स्टैकिंग और उसकी गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि धान की खरीदी में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सतर्कता बरती जाए। इस दौरान कलेक्टर के साथ धमधा अनुविभागीय अधिकारी श्री सोनल डेविड, प्रभारी खाद्य नियंत्रक श्री टी.एस. अत्री, डीएमओ श्री भौमिक बघेल और अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
बार कोड के बिना सी.बी.सी. मशीन से जांच संभव नहीं
जिला अस्पताल में एक्सरे की सुविधा निरंतर उपलब्ध है
दुर्ग। जिले से प्रकाशित एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में विगत दिवस प्रकाशित खबर दुर्ग के 23 अस्पतालों में सी.बी.सी. जांच बंद के संबंध में सीविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. एच.के. साहू ने अवगत कराया है कि जिला अस्पताल दुर्ग एवं लाल बहादुर शास्त्री हास्पिटल सुपेला में सी.बी.सी. मशीन जो मोक्षित कंपनी के सीजीएमएससी के द्वारा प्रदान किया गया है। जिसमें बार कोड लगा हुआ है, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रिजेंट के अभाव में जांच नहीं हो पा रहा है। सीजीएमएससी के माध्यम से संपूर्ण छ.ग. में जब रिजेंट मोक्षित कंपनी का ही प्रदाय किया जाएगा तभी जांच किया जाना संभव है। वर्तमान में जिला अस्पताल दुर्ग में 02 सी.बी.सी. मशीन बिना बार कोड वाले है जिसके माध्यम से प्रतिदिन 200 से 220 सी.बी.सी. टेस्ट/जांच किया जा रहा है। सिविल हास्पिटल सुपेला भिलाई के मरीजों का सैंपल संग्रहण कर जिला अस्पताल दुर्ग में जांच किया जा रहा है।
इसी प्रकार एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जिला अस्पताल की दोनों एक्सरे मशीन बंद प्राइवेट सेंटर में भेजे जा रहे मरीज के संबंध में बताया गया है कि जिला अस्पताल दुर्ग की डिजीटल एक्सरे मशीन 09 जनवरी 2025 को खराब हो गया था एवं मैनुवल एक्सरे मशीन से 23 लोगों का ईमरजेंसी में एक्सरे किया गया। एक्सरे मशीन का रिपेयर कर उसी दिन सुधार किया गया। उसके बाद 10 जनवरी 2025 को 69 एक्सरे हुआ और 11 जनवरी 2025 को 83 लोगों का एक्सरे किया गया। वर्तमान में एक्सरे की सुविधा निरंतर मरीजों को प्रदान किया जा रहा है।
जिला दण्डाधिकारी ने बादल को किया जिला बदर
एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के दिए आदेश
दुर्ग। जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बादल सागर को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर अनावेदक के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में बादल सागर पिता राजाराम सागर निवासी बिजली ऑफिस के पीछे डिपरापारा दुर्ग जिला दुर्ग को एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 06 जनवरी 2025 से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है।
जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना बादल सागर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ज्ञात हो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी बादल सागर पिता राजाराम सागर थाना क्षेत्र नेवई का आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध थाना दुर्ग में अपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न धाराओं में 05 प्रकरण दर्ज है। आरोपी अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के है एवं इनके आतंक से लोग भयभीत होकर दहशत में है। इनके विरूद्ध लोगों के द्वारा गवाही देने में जान का खतरा बना रहता है। इनके द्वारा लोगों को मारना, पीटना जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त होने का कार्य करते है। इनके कृत्यों में आस-पास के अपराधिक प्रवृति के लोग भी सम्मिलित होते है। जिससे इनके हौसला दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त बादल सागर को 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया हैं।
पुराने पेंशन योजना एवं पेंशन प्रकरण बनाए जाने हेतु संभाग स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन
दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुराने पेंशन योजना को लागू करते हुए एक नवम्बर 2004 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के नियुक्त कर्मचारियों को पुराने पेंशन योजना के लाभ दिए जाने हेतु विकल्प भरे जाने का प्रावधान किया गया था। जिसमें एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों द्वारा पुराने पेंशन योजना का विकल्प भर गया था। जिन कर्मचारियों के मृत्यु हो चुकी थी उनके नॉमिनी के द्वारा विकल्प का चयन किया गया था। विकल्प के आधार पर पुराने पेंशन योजना के लाभ दिए जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम निर्देश जारी किया गया ।
इस नियम निर्देश को आज विस्तृत रूप से समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित कर पीपीटी के माध्यम से अवगत कराया गया। प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की गई एवं उपस्थितों से आने वाले समस्या के संबंध में भी पूछा गया । साथ ही समस्त प्रकरणों की निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।
संभागीय कोष लेख एवं पेंशन दुर्ग संयुक्त संचालक डॉ. दीवाकर सिंह राठौर ने कार्यशाला में बताया कि शासकीय सेवक/नामिनी द्वारा विकल्प का चयन कर शपथ पत्र एवं सहमति पत्र भराया जाना सुनिश्चित करें। पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु शपथ पत्र एवं पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने पर शासन को देय राशि के समायोजन हेतु सहमति पत्र भराना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। जिस पेंशन प्रकरण में संयुक्त संचालक कार्यालय से आपत्ति कर डीडीओ को वापस किया गया है, उसके निराकरण हेतु तथा निराकृत कर तत्काल संयुक्त संचालक कार्यालय को भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
कोष लेखा एवं पेंशन उप संचालक श्री देवेन्द्र चौबे ने पेंशन निराकरण के संबंध में बताया कि पेंशन प्रस्ताव में त्रुटियां होने के मुख्य कारण निर्धारित प्रपत्र में नामांकन नही होने तथा सर्विस बुक में पुत्र-पुत्री का नाम अंकित नही होना व जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने, पति/पत्नी की अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी जानकारी न होना, ओपीएस में ईडब्ल्यूआर/चालान सत्यापन की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं किया जाना, ओपीएस विकल्प संलग्न कर सेवापुस्तिका में एंट्री नही होना, वेतन निर्धारण की जांच कराए बिनापेंशन प्रकरण प्रस्तुत किया जाना और पेंशन/उपादान की पात्रता नहीं होते हुए भी पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करना है। पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए अभिदाता के वेतन निर्धारण, अवकाश नगदीकरण, मेडिकल इत्यादि की जानकारी सर्विस बुक में इन्द्राज करना आवश्यक है।
पुराने पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन भुगतान में होने वाले विलंब को गंभीरता से लेते हुए इस पर गति लाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने समस्त डीडीओ से भी आग्रह किया कि पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन का लाभ अभिदाता को या उनके नामिनी को अविलंब प्राप्त हो जाए । कार्यशाला में दुर्ग संभाग के सभी जिलों के विभिन्न डीडीओ, सहायक ग्रेड एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर उपस्थित थे।
संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने तहसील कार्यालय धमधा का किया निरीक्षण
दुर्ग। संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने आज तहसील कार्यालय धमधा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को राजस्व मामले विशेषकर त्रुटि सुधार के प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने निर्देशित किया गया है।
समय का सदुपयोग ही सफलता का मंत्र: कलेक्टर सुश्री ऋचा चौधरी
कलेक्टर ने किया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हिर्री का निरीक्षण
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने स्कूल प्रबंधन को दिए सख्त निर्देश
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज अपने धमधा विकासखण्ड प्रवास के दौरान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, हिर्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रबंधन से शैक्षणिक गतिविधियों और अन्य सह-शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ कौशल उन्नयन और नवाचारों पर विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कक्षाओं में जाकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से बातचीत करते हुए गणित के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को सरल तरीके से समझाया। उन्होंने बच्चों को समय प्रबंधन का महत्व बताते हुए कहा कि “सफलता का सबसे बड़ा मंत्र समय का सदुपयोग है। यदि आप समय का सही उपयोग नहीं करते हैं, तो आपकी मेहनत कभी भी सफलता में परिवर्तित नहीं हो पाएगी।”
कक्षा 11वीं की छात्रा गुंजन निषाद से बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा कि वह भविष्य में क्या बनना चाहती हैं। गुंजन ने बताया कि वह बैंक में अकाउंटेंट बनना चाहती हैं। कलेक्टर ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सपने देखकर ही बच्चे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कक्षाओं में बच्चों द्वारा उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया देने पर कलेक्टर ने शिक्षकों और छात्रों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य से चर्चा करते हुए स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और इसके लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि परीक्षा परिणामों में किसी प्रकार की कमी या गड़बड़ी पाई गई तो प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी श्री सोनल डेविड सहित स्कूल के शिक्षक मौजूद थे।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2025 का किया गया आयोजन
दुर्ग। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2025 का आयोजन कर आम जनता को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज परिवहन विभाग दुर्ग द्वारा भिलाई ट्रक, ट्रेलर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वधान में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत खुर्सीपार गेट भिलाई में आयोजन किया गया।
उक्त जागरूकता कार्यक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एस.एल. लकड़ा ने आम जनता के हित एवं स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहन चलाये, वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट एवं बिना नशा पान किए वाहन चलाते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। परिवहन निरीक्षक श्री विष्णु प्रसाद ठाकुर ने दुर्ग जिले एवं छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं बरतने पर जोर दिया। इसके साथ ही भारी माल वाहन चलाते समय छोटे वाहनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें साईड देने, इंडिकेटर व ओवर टेक सावधानी से करने की अपील की। यूनियन के अध्यक्ष श्री इंद्रजीत सिंह द्वारा भी वाहन चालकों को सावधानीपूर्वक निर्धारित गति पर वाहन चलाने की अपील किया गया।
कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपस्थित जन सामान्य व छात्र-छात्राओं को 500 हेलमेट वितरण किया गया। इस दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों का लर्निंग लायसेंस बनाया गया। साथ उपस्थित ड्रायवर व हेल्परों को स्वास्थ्य परीक्षण, नेत्र जांच किया गया और लगभग 35 लोगों ने रक्त दान किया गया।
जागरूकता अभियान में परिवहन निरीक्षक श्री सुभाष बंजारे, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री लोकेश पाटिल, श्री हितेश राव, वार्ड पार्षद एवं यूनियन अध्यक्ष श्री इंद्रजीत सिंह, श्री अनिल चौधरी, श्री मुन्ना सिंह प्रितम, श्री प्रभु नाथ मिश्रा, श्री गनिखान, श्री पंकज सिंह, श्री दिकपाल, अभिशेख सहित बड़ी संख्या में भारी माल वाहक ड्राईवर, हेल्पर एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बाल विवाह रोकथाम हेतु स्कूल में चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु जिले के विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज ग्राम धौराभांठा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में श्रीमती लोकमणी साहू एवं श्री चन्द्र प्रकाश पटेल द्वारा ग्राम धौराभांठा के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को भिक्षावृत्ति, बाल विवाह रोकथाम, दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारतीय कानून के अनुसार बाल विवाह वह विवाह है जिसमें या तो महिला 18 वर्ष से कम आयु की हो या पुरुष 21 वर्ष से कम आयु का हो। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या प्रेम प्रसंग कारण हो सकते हैं। जिन्हें विमर्श में लेकर उन कारणों को पूर्णतः समाप्तकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है। बाल विवाह की सूचना व जानकारी प्राप्त होने पर 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन में संपर्क किया जा सकता है।
धान की खरीदी 5,00,198.84 मीट्रिक टन धान का उठाव 3,30,257.94 मीट्रिक टन
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के 87 सहकारी समितियों के अंतर्गत 102 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 98079 किसानों से 5,00,198.84 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। धान उठाव के लिए 4,43,224.51 मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है। अब तक 3,30,257.94 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। 24363 किसानों ने धान बिक्री के पश्चात् 544.35 हेक्टयेर रकबा समर्पण किया है। समितियों में धान खरीदी हेतु बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता है।
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